ITR Tax Filling New Rule: 2023 बजट का ऐलान हो गया और ऐसे में इनकम टैक्स रिटर्न फिलिंग को लेकर एक नई अपडेट गवर्नमेंट की तरफ से सामने आ रही हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तरफ से टैक्स रेजीम को लेकर कई प्रकार से बदलाव किए गए हैं। आइए आखिर में आइए जानते हैं आखिर किस प्रकार से इनकम टैक्स को लेकर नया अपडेट बताया गया है। और हमें किन-किन चीजों का ध्यान रखना होगा ताकि हमें किसी भी प्रकार की परेशानी आगे चलकर ना हो।
आइटीआर में नए बदलाव के साथ ही टैक्स विरिजिन के तहत आईटीआर दाखिल करने वालों को टैक्स स्लैब में मिला था। ऐसे में जो भी लोग टैक्स गवर्मेंट को पे नहीं करते हैं उनके लिए यह एक बड़ी अपडेट हो सकते हैं। यदि आप भी अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो कुछ बातों को जान लेना आपके लिए बेहद जरूरी हो जाता है।
ITR नियम में हुए बदलाव
इनकम टैक्स रिटर्न को लेकर सरकार की तरफ से कुछ नियमों में बदलाव किया गया है। ऐसे में यदि आपको इस नियम के बारे में पता नहीं होगा तो टैक्स सेविंग के साथ-साथ आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। आईटीआर के नए नियम के अनुसार अगर कोई शख्स नए टैक्स रीजन के तहत इनकम टैक्स रिटर्न डालता है तो उसे ₹700000 तक टैक्स नहीं देना होगा। यह पढ़ें:👉 Petrol Diesel Latest News: 1 जून से नया नियम लागू, पेट्रोल डीजल को लेकर आई खुशखबरी
जैसे ही आप की इनकम सालाना ₹700000 से ऊपर है आपको गवर्मेंट को टैक्स देना जरूरी है। पहले यह सालाना इनकम लिमिट केवल ₹500000 तक ही था। इसके अलावा यदि आप अपना टैक्स रिटर्न भरते हैं तो और भी कई तरीके इन्वेस्टमेंट के बताए गए हैं जिसके ऊपर आपको टैक्सेस में छूट मिल सकती है।
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ध्यान से चुनें अपना टैक्स रिजीम
इन सबके अलावा यदि आप अन्य इन्वेस्टमेंट को दर्शाते हैं इसके साथ ही होम लोन पर भी आपको टैक्स में छूट मिल जाती है। इसके अलावा आप मेडिकल इंश्योरेंस आदि का क्लेम करके छूट पा सकते हैं। इन सबके अलावा व्यक्ति अपने इन्वेस्टमेंट होम लोन या मेडिकल इंश्योरेंस पर छूट ले सकता है। आईटीआई फाइल करते वक्त आपको कौन सा टैक्स रिजिम चुनना है इसकी आपको ध्यान रखना होगा।
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न्यू टैक्स रिजीम
- सालाना तीन लाख रुपये तक की इनकम पर 0 टैक्स
- सालाना 3-6 लाख रुपये तक की इनकम पर 5 फीसदी टैक्स
- सालाना 6-9 लाख रुपये तक की इनकम पर 10 फीसदी टैक्स
- सालाना 9-12 लाख रुपये तक की इनकम पर 15 फीसदी टैक्स
- सालाना 12-15 लाख रुपये तक की इनकम पर 20 टैक्स
- सालाना 15 लाख रुपये से ज्यादा की इनकम पर 30 फीसदी टैक्स
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