Toll Tax Rules: यदि आप भी अपने भाई कल में सफर करते हैं और एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं तो बीच में टोल प्लाजा का सामना जरूर करना पड़ता होगा। ऐसे में हर एक टोल प्लाजा के ऊपर आपको टोल टैक्स देना होता है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के कुछ नए नियम के अनुसार आपको टोल टैक्स के ऊपर टैक्स नहीं भी देना पड़ सकता है। आइए जानते हैं टोल टैक्स के उस नियम के बारे में।
अक्सर आपने देखा होगा टोल प्लाजा के ऊपर काफी भीड़ कभी-कभी लग जाती है। ऐसे में लोगों को काफी ज्यादा मुश्किल हो जाती है और भीड़ की वजह से परेशानी भी लोगों को झेलना पड़ता है। इसी भीड़ से निजात पाने के लिए सरकार ने फास्टेक व्यवस्था की भी शुरुआत की थी।
इस कंडीशन में नहीं लगेगा टोल टैक्स
नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के निर्देशानुसार सभी टोल प्लाजा के ऊपर प्रति व्हीकल सर्विस टाइम 10 सेकंड निर्धारित किया गया है। अगर 10 सेकंड से ज्यादा आपके ऊपर टाइम लग रहा है तो आप बिना टोल टैक्स दिए वहां से निकल सकते हैं इस कंडीशन में आपके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं की जाएगी। क्योंकि आपने कोई भी टोल टैक्स नियम का उल्लंघन नहीं किया है। यह पढ़ें:👉 खुशखबरी! EV वाहन खरीदने वालों को मिलेगी सब्सिडी, सरकार की बड़ी सौगात
क्या कहता है नियम
मई 2021 के राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अनुसार यदि नेशनल हाईवे पर स्थित टोल प्लाजा पर अगर किसी वाहन को टोल काटकर जाने में 10 सेकंड से ज्यादा का वेटिंग टाइम लग जाता है तो वह वहां से बिना कोई टोल टैक्स दिया जा सकता है। यह पढ़ें:👉 Bank Privatisation Update: लिस्ट हुआ जारी, जानें कौन कौन से बैंक होंगे प्राइवेट
इन सबके अलावा टोल प्लाजा पर यदि वाहनों कि 100 मीटर से ज्यादा की लंबी कतार लगी है तो टोल बूथ के 100 मीटर के दायरे में आने तक बिना टोल चुकाए गुजरने दिया जा सकता है। यदि 100 मीटर से ज्यादा लंबी लाइन लग जाती है तो बिना टोल दिए वाहन आगे बढ़ सकते हैं। यह पढ़ें:👉 Toll Tax Rules: 1 जुलाई से टोल टैक्स को लेकर बड़ी घोषणा, टोल से गुजरने वालों को बड़ा झटका
Gold Price Today | यहाँ क्लिक करें |
School College Holiday | यहाँ क्लिक करें |
Pan Card Update | यहाँ क्लिक करें |
LPG Gas Cylinder Rate Today | यहाँ क्लिक करें |