सरकारी आदेश जारी, वाहन मालिक को अब होगा 10 हज़ार का चलान, 3 महीने जेल या लाइसेंस रद्द

सरकार की तरफ से वाहन मालिकों को लेकर एक न्यू गाइडलाइन जारी किया गया है। अब वाहन मालिकों के सर पर पहाड़ टूट पड़ा है। दिल्ली के साथ-साथ नेशनल कैपिटल रीजन जैसे कि नोएडा ग्रेटर नोएडा गुड़गांव गाजियाबाद इत्यादि में इस नए नियम का आदेश मिला है। वाहन एक्ट के इस नियम का पालन न करने पर आपको भारी जुर्माना हो सकता है।

सरकारी आदेशा अनुसार यदि आप इन माय नियम पर अमल नहीं करते हैं तो आपको ₹10000 का जुर्माना सहना पड़ेगा। इसके साथ साथ आपके लाइसेंस को भी रद्द कर दिया जाएगा और तो और 3 महीने की जेल हो सकती है।

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मीडिया रिपोर्ट्स से यह खबर पता चली है की परिवहन विभाग, रा. रा. क्षे. दिल्ली सरकार दिल्ली में प्रदूषण नियंत्रण और उनके वायु गुणवत्ता में सुधार लाने ये सारे नए प्रयास किए जा रहे हैं। सभी वाहन मालिकों से गुजारिश किया गया है सबलोग अपना नया वाहन का प्रदूषण नियंत्रण पंजीकरण अनिवार्य है।

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नियम के उलंघन पर आपको 3 महीने तक की जेल भी हो सकती है। या फिर आपको 10 हजार रुपए का चलाना कट सकता है। 01 वर्ष से ज्यादा पुराने हैं (सिवाए इलेक्ट्रिक / बैट्री चालित वाहनों के) को एतद्द्वारा निर्देश दिया जाता है कि वे अपने वाहनों की जांच करवाएं और जुर्माने के बचने के लिए पी.यू.सी. प्रमाणपत्र प्राप्त करें।

राजनीतिक विज्ञान से स्नातक कर कंटेंट राइटिंग किया है। महीनों तक फ्रीलांस करने के बाद अब vyaparkaro वेबसाइट पर ऑटो बीट और बिज़नस की खबरें लिखते हैं। लोग इंटरनेट पर सच्ची खबरें पढ़ें ऐसा इनका मकसद है।

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