क्रेडिट कार्ड को लेकर वित्त मंत्रालय की तरफ से एक नया अपडेट जारी किया गया है। यदि आप भी क्रेडिट कार्ड के ऊपर है तो इस खबर को जान लेना आपके लिए बेहद जरूरी है। क्रेडिट कार्ड से जुड़ी वित्त मंत्रालय द्वारा जारी इस खबर में बताया गया है कि डेबिट और क्रेडिट कार्ड से 700000 तक के खर्च पर टीसीएस यानी कि टैक्स कलेक्शन अट सोर्स नहीं कटेगा।
वहीं दूसरी तरफ इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड से होने वाले खर्च के बारे में भी वित्त मंत्रालय ने एक नया अपडेट सुनाया है। वित्त मंत्रालय के इस फैसले के बाद यदि आपके क्रेडिट कार्ड से इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन किया जाता है तो उसके ऊपर 20% का टीसीएस लागू होगा। हालांकि मंत्रालय के इस फैसले से लोग काफी नाखुश भी है।
वित्त मंत्रालय द्वारा जारी स्थाई अपडेट में यह भी बताया गया है कि इंटरनेशनल डेबिट या क्रेडिट कार्ड के जरिए विदेशों में यदि 1 वित्त वर्ष में ₹700000 से खर्च अधिक करते हैं तो एलआरएस के दायरे से आपको बाहर रखा जाएगा। वहीं दूसरी तरफ यदि आप एक स्टूडेंट हैं तो यह आपके लिए मान्य बिल्कुल भी नहीं होगा।
वित्त मंत्रालय और सरकार द्वारा जारी इस नए रिपोर्ट के अनुसार क्रेडिट कार्ड पर अब एक बड़ा नियम और जुड़ जाने वाला है। डेबिट कार्ड को लेकर खर्च शर्तों के साथ पहले से एलआरएस के दायरे में नहीं है। मंत्रालय ने शिक्षा और स्वास्थ्य संबंधी भुगतान के लिए टीसीएस से जुड़ी मौजूदा सुविधा जारी रहेगी इसके लिए एक बड़ा ऐलान किया है।
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