यदि आप भी ट्रेन में सफर करते हैं तो आपको पता होगा कि इंडियन रेलवे द्वारा कई सारे नियम और कानून आए दिन लगा दिए जाते हैं। इस बार रेलवे की तरफ से शराब को लेकर नया अपडेट जारी किया गया है अब यात्रियों को बल्ले बल्ले होने वाली है। हम सबको ट्रेन में सफर करने के दौरान कई सारे नियमों का पालन करना होता है। अब ऐसे में आइए जानते हैं आखिर शराब को लेकर रेलवे की तरफ से क्या नई अपडेट हो जारी किया गया है और यह हमारे लिए किस प्रकार से फायदेमंद या फिर नुकसान के सकता है।
ट्रेन में शराब को लेकर नियम
कई बार ऐसा देखा जाता है कि कुछ यात्री ट्रेन में शराब पीकर सफर करते हैं या फिर शराब की बोतल उनके साथ पकड़ी जाती है। लेकिन क्या आपको ट्रेन में शराब को लेकर नियम के बारे में पता है यदि नहीं तो आई हम आपको बताते हैं कि ट्रेन में शराब को लेकर जाने में क्या नियम है पूरी डिटेल से..
ट्रेन में सफर करने के दौरान सबसे ज्यादा निर्भर इस बात का करता है कि यदि आप ट्रेन में शराब ले जा रहे हैं तो किस राज्य में आप सफर कर रहे हैं। क्योंकि शराब को लेकर सभी राज्यों में अपने खुद के अलग-अलग नियम लागू है। कई राज्यों में शराब को ट्रेन में सफर के दौरान ले जाना लीगल बताया गया है वहीं बिहार और गुजरात जैसे राज्यों में इसे पूरी तरीके से बैन कर दिया गया है।
आपको बताते चलें कि शराब को ट्रेन मेट्रो या फिर बस जैसे पब्लिक परिवहन के जरिए एक राज्य से दूसरे राज्य में बिल्कुल नहीं ले जा सकते है। इसके लिए सख्त नियम और कानून बनाया गया है। यदि कोई भी यात्री सफर के दौरान ट्रेन में शराब लेकर यात्रा करता है उसके खिलाफ रेलवे की तरफ से सख्त कदम उठाए जाएंगे।
₹500 का जुर्माना या फिर 6 महीने की जेल
इंडियन रेलवे एक्ट 1989 की धारा 165 के तहत ऐसे लोगों के ऊपर जबरदस्त कार्रवाई की जाएगी। यदि ट्रेन में सफर के दौरान उनके साथ ऐसी कुछ चीजें शराब के रिलेटेड पाई जाती है तो उनके ऊपर ₹500 का जुर्माना या फिर 6 महीने की जेल कराई जा सकती है। इसके अलावा शराब पीने के कारण यदि ट्रेन की किसी भी चीज का नुकसान होता है तो उसकी भरपाई भी उसी व्यक्ति को करना होगा।
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