हमारे समाज में जो भी आर्थिक रूप से कमजोर परिवार हैं उनकी बेटियों की शादी के लिए सरकार की तरफ से नई योजना का शुभारंभ किया गया है। सभी लड़कियों की शादी पर सरकार 55000 की आर्थिक मदद करने जा रही है। ऐसे में यह राशि किन्हे मिलेगी और कैसे मिलेगी इस पोस्ट में हम डिटेल के साथ जानते हैं।
मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना
दर्शन मध्य प्रदेश सरकार द्वारा मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना की शुरूआत किया गया है जिसमें राज्य सरकार बालिकाओं की विवाह के लिए 55000 की आर्थिक मदद करती है। जो भी लड़की जो 18 वर्ष के ऊपर हो जाती है और उसकी शादी के दौरान या राशि उन्हें मिल पाते हैं।
राशि मिलने हेतु योजना को शर्तें
मुख्यमंत्री बालिका विवाह योजना की कुछ शर्ते हैं। इस योजना का लाभ उठाने वाली बालिका को कम से कम 18 वर्ष का होना अनिवार्य है। और उस लड़की किस शादी कम से कम 21 वर्ष के लड़के के साथ होना चाहिए। कम उम्र में शादी होने पर इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का उद्देश्य
इस योजना का सिर्फ एक ही उद्देश्य है गरीब परिवार और जरूरतमंद परिवार की बेटियों को शादी करना और उनके आर्थिक मदद करवाना। ऐसे में बालिकाओं के सामूहिक विवाह कार्यक्रम के दौरान 38000 दिया जाता है जबकि कार्यक्रम आयोजन करने वाले कार्यकर्ताओं को ₹6000 की राशि दी जाती है। वहीं दूसरी तरफ ही 11000 रुपए की राशि लाभार्थी गाना को प्रदान किया जाता है। आपको बता दे कि पहले इस योजना के तहत 51 हजार रुपए दिए जाते थे लेकिन इसे बढ़ाकर अब 55000 कर दिया गया है।
पैसे प्राप्त करने हेतु जरूरी दस्तावेज
- प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- आधार कार्ड
- वोटर आईडी कार्ड
- समग्र कोड
- बीपीएल कार्ड
- पासपोर्ट साइज फोटो
- मोबाइल नंबर
कन्या विवाह योजना का कैसे मिलेगा लाभ
- इस योजना का लाभ उठाने के लिए आपको निम्नलिखित प्रक्रिया को फॉलो करना होगा। नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करें…
- सूचना का लाभ लेने हेतु आवेदन करने के लिए आपको आधिकारिक पोर्टल पर जाना होगा।
- वहां से आपको फॉर्म को डाउनलोड करना होगा। फॉर्म डाउनलोड करने के लिए इस लिंक पर आप क्लिक करें
- हमको डाउनलोड करने के बाद आपको इसका प्रिंटआउट निकाल लेना है।
- इसके बाद से आपको ध्यानपूर्वक इन जरूरी दस्तावेजों को फार्म के साथ अटैच करना होगा।
- फॉर्म को अच्छे तरीके से बाहर लेने के बाद आपके नजदीकी ग्राम पंचायत में चले जाना है।
- यदि आप शहरी क्षेत्र में रहते हैं तो आप नगर पालिका या फिर नगर निगम ऑफिस जाकर फॉर्म को जमा कर सकते हैं।
- इस योजना का लाभ केवल मध्य प्रदेश के लोग उठा सकते हैं।