आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक आफ इंडिया ने बीते दिन एक बैंक का लाइसेंस को पूरी तरीके से रद्द कर दिया है। आरबीआई के इस क्रिया से ग्राहकों की टेंशन बढ़ चुकी है और लोगों के बीच हाहाकार मच चुके हैं। आरबीआई ने यह बताते हुए इस बैंक के लाइसेंस को रद्द किया है कि इसके पास पर्याप्त पूंजी नहीं है और ना ही कमाई के संभावना दिखाई दे रही है। आखिर यह कौन सा बैंक है जिसे आरबीआई ने लाइसेंस रद्द कर दिया है लिए इस पोस्ट में हम डिटेल के साथ जानते हैं।
दरअसल केंद्रीय रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया ने मंगलवार को नासिक जिला गिरना सहकारी बैंक लिमिटेड का बैंकिंग लाइसेंस पूरी तरीके से रद्द कर दिया है। यदि आपका भी खाता इस बैंक में है तो आपके लिए यह एक बुरी खबर है। आरबीआई ने बताया कि बैंक के पास पर्याप्त पूंजी है ही नहीं और ना ही ऐसी कोई असर दिख रहे हैं जिसमें बैंक की कमाई आगे बढ़ सके।

इसलिए आरबीआई ने तात्कालिक रूप से बैंकिंग सेवा इस्तेमाल करने हेतु इस बैंक पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसमें पैसे की लेनदेन जमा स्वीकार करना या फिर जमा कर रीपेमेंट करना भी बना हो गया है। अब ऐसे में लोगों के बीच यह काफी ज्यादा टेंशन बढ़ चुकी है कि यदि ग्राहकों का पैसा इस बैंक में है तो वहीं से कैसे निकासी करेंगे या फिर इसे कहां एडजस्ट किया जाएगा।
रिजर्व बैंक ने यह भी बताया कि इस बैंक ने 1949 के प्रावधानों का पालन करने में पूरी तरीके से विफल रही है और साथ ही सहकारी बैंक के पास उतनी पर्याप्त पूंजी भी नहीं है। इस कोऑपरेटिव बैंक की बिगड़ी वित्तीय स्थिति को देखकर आरबीआई ने इस पर अंकुश लगा दिया है। फिलहाल इस बैंक से ₹50000 तक की नगद निकासी की अनुमति दी गई है और यह अंकुश 25 सितंबर से ही लागू हो चुका है। अगले 6 महीने तक के लिए यह लागू होगा तब तक ग्राहक अपने पैसे की निकासी कर सकते हैं।
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